अंडर वल्र्ड डॉन अबु सलेम को हुई उम्रकैद की सजा!
मुंबई की विशेष टाडा कोर्ट ने बिल्डर प्रदीप जैन हत्या के मामले में अंडर वल्र्ड डॉन अबु सलेम को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने अबु सलेम व दो अन्य मेहंदी हसन व संपत्ति कारोबारी वीरेंद झांब को पिछले सप्ताह ही दोषी करार दिया था। प्रदीप जैन की 1995 में सलेम ने हत्या करवाई थी। प्रदीप जैन मुंबई के बिल्डर थे और फिरौती न देने पर अबु सलेम के गुंडों ने बिल्डर प्रदीन जैन की हत्या उनके जुहू स्थित बंगले के बाहर 7 मार्च, 1995 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। प्रदीप जैन को 17 गोलियां मारी गई थीं।
यह मामला आतंकवादी व विघटनकारी गतिविधि रोधी कानून (टाडा) की विशेष अदालत में चल रहा था। मामले के दो प्रमुख आरोपी नमीम खान तथा रियाज सिद्दीकी बाद में सरकारी गवाह बन गए थे। सलेम व अन्य ने मामले में अपनी भूमिका होने से इनकार किया था। हत्या में सलेम तथा अन्य की भूमिका के बारे में विस्तृत बयान देने वाला सिद्दीकी बाद में बदल अपने बयानों से मुकर गया था। कोर्ट ने सलेम को बिल्डर प्रदीप जैन की हत्या का दोषी माना।
सलेम को 2005 में पुर्तगाल से भारत लाया गया था …
पुलिस का कहना था कि उसने सलेम को अपनी एक बडी संपत्ति देने से इनकार कर दिया था। सलेम के इशारे पर उसके शूटरों ने बिल्डर प्रदीप जैन को मुंबई के जूहू इलाके में उसी के बंगले के सामने गोली मार दी थी। सलेम को 2005 में पुर्तगाल से भारत लाया गया था और वह तभी से आर्थर रोड जेल में बंद है।
गौरतलब है कि अबु सलेम 12 मार्च, 1993 को मुंबई में हुई सीरियल ब्लास्ट मामले में भी आरोपी है। पुर्तगाल से 11 नवंबर, 2005 को भारत प्रत्यार्पित किए जाने तक वह फरार था। तब से लेकर अब तक कई मामलों में उस पर मुकदमा चल रहा है और मुंबई तथा ठाणे की जेलों में बंद रहा है।
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मुंबई की विशेष टाडा कोर्ट ने बिल्डर प्रदीप जैन हत्या के मामले में अंडर वल्र्ड डॉन अबु सलेम को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने अबु सलेम व दो अन्य मेहंदी हसन व संपत्ति कारोबारी वीरेंद झांब को पिछले सप्ताह ही दोषी करार दिया था। प्रदीप जैन की 1995 में सलेम ने हत्या करवाई थी। प्रदीप जैन मुंबई के बिल्डर थे और फिरौती न देने पर अबु सलेम के गुंडों ने बिल्डर प्रदीन जैन की हत्या उनके जुहू स्थित बंगले के बाहर 7 मार्च, 1995 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। प्रदीप जैन को 17 गोलियां मारी गई थीं।
यह मामला आतंकवादी व विघटनकारी गतिविधि रोधी कानून (टाडा) की विशेष अदालत में चल रहा था। मामले के दो प्रमुख आरोपी नमीम खान तथा रियाज सिद्दीकी बाद में सरकारी गवाह बन गए थे। सलेम व अन्य ने मामले में अपनी भूमिका होने से इनकार किया था। हत्या में सलेम तथा अन्य की भूमिका के बारे में विस्तृत बयान देने वाला सिद्दीकी बाद में बदल अपने बयानों से मुकर गया था। कोर्ट ने सलेम को बिल्डर प्रदीप जैन की हत्या का दोषी माना।
सलेम को 2005 में पुर्तगाल से भारत लाया गया था …
पुलिस का कहना था कि उसने सलेम को अपनी एक बडी संपत्ति देने से इनकार कर दिया था। सलेम के इशारे पर उसके शूटरों ने बिल्डर प्रदीप जैन को मुंबई के जूहू इलाके में उसी के बंगले के सामने गोली मार दी थी। सलेम को 2005 में पुर्तगाल से भारत लाया गया था और वह तभी से आर्थर रोड जेल में बंद है।
गौरतलब है कि अबु सलेम 12 मार्च, 1993 को मुंबई में हुई सीरियल ब्लास्ट मामले में भी आरोपी है। पुर्तगाल से 11 नवंबर, 2005 को भारत प्रत्यार्पित किए जाने तक वह फरार था। तब से लेकर अब तक कई मामलों में उस पर मुकदमा चल रहा है और मुंबई तथा ठाणे की जेलों में बंद रहा है।
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